केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। यह एक सितंबर से लागू होगी और 30 तक प्रभावी रहेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार इस अवधि में भी स्कूल-कालेज, कोचिंग संस्थान तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन 21 सितंबर के बाद राज्य 50 फीसदी टीचिंग तथा नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकेंगे।
इसके अलावा विद्यार्थी भी ऑनलाइन पढ़ाई तथा अन्य बिंदुओं पर जानकारी के संस्थान में जा सकेंगे। 21 सितंबर के बाद सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों की भी अनुमति दी जा सकती है लेकिन इनमें अधिकतर 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि नियमों का पालन करना होगा।
prayagraj news : Prayagraj police
- फोटो : prayagraj
इनके अलावा कई अन्य गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है। हालांकि, यहां इनमें किन गतिविधियों को छूट दी जाएगी, इस पर निर्णय अध्ययन के बाद लिया जाएगा। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी का कहना है कि परिस्थितियों का लगातार आंकलन किया जा रहा है। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर समन्वय बनाते हुए निर्णय लिए जाएंगे।