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UNLOCK 2.0: रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें, जानें और क्या हैं छूट

Thu, 02 Jul 2020 11:38 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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prayagraj news - फोटो : prayagraj
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जिला प्रशासन ने अनलाक-2 के अंतर्गत गाइडलाइन बृहस्पतिवार को जारी कर दी। यह 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। एक-दो बिंदुओं को छोड़कर अनलाक-2 में अनलाक-1 के प्रावधान ही लागू किए गए हैं।
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गाइडलाइन के अनुसार रात 10 से पांच सुबह पांच बजे के घरों से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलने की अनुमति होगी। इस तरह से सुबह पांच से रात 10 बजे तक आवागमन सामान्य रहेगा। दुकानें रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

अनलाक-2 में भी शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडिया नहीं लगेंगी। मुख्य सब्जी मंडियों के खोलने का समय अनलाक-1 की तरह ही रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव कंटनमेंट जोन में हाेंगे वहां अन्य प्रतिबंध तो लागू होंगे लेकिन खेती की अनुमति होगी। इसके लिए ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरण भी मंगाए जा सकेंगे।
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