बहराइच के तिहरे हत्याकांड में आरोपी महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह के मुकदमे की सुनवाई अब संबंधित जिला न्यायालय बहराइच में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए के जज पवन कुमार तिवारी ने पत्रावली बहराइच जिला न्यायालय भेजने का आदेश जारी कर दिया है।
मुकदमे पर स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। निर्णय सुनाने से पूर्व कोर्ट ने अंतरिम आदेश से निर्णय घोषित करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने पत्रावली बहराइच जिला अदालत को वापस भेजने का आदेश दिया है।
प्रकरण 24 साल पूर्व 21 जून 1995 का बहराइच के हरदी थाना का है। वादी शिवमंगल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कैसरगंज तहसील से बैनामा करा कर घर वापस आ रहे थे कि भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने सह अभियुक्तों के साथ हमला कर दिया था, जिसमें बजरंगी सिंह सहित तीन लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी।
विवेचना बाद पुलिस ने विधायक सुरेश्वर सिंह सहित दस लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को स्पेशल कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एमके प्रताप नारायण ने हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश की प्रति को प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने संबंधित जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ईसी एक्ट की अदालत में पत्रावली वापस भेजे जाने का आदेश स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए को दिया है।