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बिजली विभाग पर न्यायालय ने लगाया 12 लाख 12 हजार का जुर्माना

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करंट की चपेट में आने से संविदाकर्मी बिजली कर्मचारी की मौत के 12 साल बाद भी विभाग द्वारा उसकी पत्नी को 12 लाख रुपये क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही है। सोमवार को फिर वसूली के लिए न्यायालय के अमीन बिजली कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। काफी देर तक हंगामे के बाद अमीन को बैरंग लौटना पड़ा।
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कंधई थाना क्षेत्र के रतनमई निवासी छत्रपाल सिंह दिलीपपुर विद्युत उपकेंद्र में संविदा पर लाइनमैन था। 11 अप्रैल 2008 को बिजली के पोल पर काम करते समय अचानक लाइन आ जाने से करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।
इसके लिए विद्युत उपकेंद्र दिलीपपुर के लाइनमैन राम प्रसाद, एसएसओ केके राम, जेई राधेश्याम श्रीवास्तव, एसडीएम व अधिशाषी अधिकारी विद्युत को दोषी बताते हुए मृतक छत्रपाल की पत्नी आशा देवी ने कोर्ट से मुआवजे के लिए गुहार लगाई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने 12 लाख 12 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश बिजली विभाग को दिया।
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कई बार न्यायालय से नियुक्त अमीन बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे, लेकिन वसूली नहीं हो सकी। सोमवार को न्यायालय से तैनात अमीन जेपी मिश्र अपने साथियों के साथ रुपये की वसूली के लिए एक्सईएन कार्यालय भंगवाचुंगी पहुंचे, मगर वहां कोई भी जिम्मेदार अफसर नहीं मिला। जिसे लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में सभी को बिना वसूली के लिए बैरंग लौटना पड़ा।
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