केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से मान्यता प्राप्त स्कूलों को अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जारी करने के बाद उसकी स्कैन कॉपी स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड़ करनी होगी। यह सुविधा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने पर बोर्ड की ओर से काउंटर साइन कराने के झमेले से बचाने के लिए दी गई है। अब विद्यालय के प्रबंधक, सचिव अथवा प्रबंधन समिति के सदस्य में से कोई भी टीसी पर काउंटर साइन कर सकेगा।
सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक केके चौधरी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बोर्ड ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों से कहा गया है कि वह जारी होने वाली टीसी की स्कैन कॉपी स्कूल की वेबसाइट पर उपलोड कर दें लेकिन इसे सीबीएसई के फार्मेट पर ही जारी करना होगा। इसमें पते के साथ मान्यता संख्या का भी उल्लेख करना होगा। इतना ही नहीं स्कूलों को टीसी पर मान्यता के स्तर के साथ सीबीएसई की वेबसाइट पर प्रमाण भी देना होगा।
सीबीएसई इलाहाबाद के क्षेत्रीय अधिकारी पीयूष कुमार शर्मा के मुताबिक नया सर्कुलर सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भेज दिया गया है। सीबीएसई ने टीसी के आधार पर प्रवेश देने वाले स्कूल के प्रमुख से कहा है कि वे टीसी जारी करने वाले स्कूल की मान्यता से जुड़ी किसी भी शिकायत की भी जांच करें। यदि टीसी के बारे में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति है तो उसे बोर्ड भेजा जा सकता है। महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर की प्रिसिंपल सुष्मिता कानूनगो का कहना है कि इस सुविधा के बाद छात्रों-अभिभावकों को बोर्ड के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी।