झूंसी। थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में तीन दिन पहले लिफ्ट में किशोरी से हुई छेड़छाड़ के आरोपी का पुलिस ने मंगलवार को शांति भंग में चालान कर दिया। पूरे प्रकरण में पाॅक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। साथ ही किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही 161 का बयान भी दर्ज किया गया था। पर आरोपी युवक को जमानत मिलने से किशोरी बुरी तरह सहम गई है। साथ ही पुलिसिया कार्रवाई को लेकर परिजनों और अपार्टमेंट के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में 29 मार्च की रात तकरीबन साढ़े ग्यारह बजे एक किशोरी नीचे ग्राउंड में कुत्ता टहलाने के बाद सातवें मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट पर लौटने के लिए लिफ्ट में दाखिल हुई थी। इसी दौरान चौथे माले पर रहने वाला एक युवक ने किशोरी से छेड़छाड़ की थी। रविवार को पुलिस ने आरोपी हिमांशु तिवारी के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मंगलवार को आरोपी का शांति भंग में चालान कर दिया गया। किशोरी के पिता ने पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। एसओ उपेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि पाॅक्सो एक्ट की जिस कैटेगरी में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसमें तीन साल के भीतर की सजा है। इसी के तहत कार्रवाई की गई है।