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Prayagraj News: फायरिंग के दोषी को मिली सात साल की कैद की सजा पर रोक, जमानत मंजूर

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घर से सराय अकिल बाजार जा रहे दो लोगों पर पिस्टल से फायरिंग से कर घायल करने के दोषी को सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा पर रोक लगा दी है। भारी संख्या में विचाराधीन मुकदमों के कारण सुनवाई की शीघ्र संभावना न होने के कारण मुजरिम की जमानत मंजूर कर ली है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने अरुण कुमार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने केस की मूल पत्रावली आठ हफ्ते में तलब की है। याची का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों को समझने में गलती की है। इन्हीं सबूतों पर सह अभियुक्त की सत्र अदालत ने ही बरी कर दिया है। किंतु उन्हीं सबूतों के आधार पर अपीलार्थी को सजा सुनाई है। जिसपर कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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