इलाहाबाद। घर में किशोरी को अकेली पाकर दो युवकों द्वारा उससे सामूहिक बलात्कार करने के मामले में अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि इससे पूर्व पुलिस ने पीड़िता और उसके भाई को थाने से भगा दिया था। पीड़िता ने एसएसपी को प्रार्थनापत्र दिया था मगर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने अदालत की शरण ली। प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम एवी सिंह ने मांडा थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
पीड़िता ने 156(3) के तहत प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया है कि 24 दिसंबर 2014 को शाम उसका छोटा भाई सब्जी लेने बाजार चला गया था। घर पर वह अकेली थी। इसका फायदा उठा अभियुक्त कुंअर और मलन उर्फ मोतीलाल घर में घुस आए और उससे दुराचार किया। विरोध करने पर मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। भाई के वापस आने पर वह मांडा थाने शिकायत करने दर्ज कराने गई मगर पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसने एसएसपी को भी प्रार्थनापत्र देकर शिकायत दर्ज करने की मांग की थी। कोर्ट ने मांडा एसओ को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया है।