जांच के दौरान शिक्षक अजीत कुमार यादव को जनसंपर्क, जनसभा एवं प्रचार-प्रसार करने, सांविधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने, इस मसले पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी स्पष्टीकरण का जवाब न देने, पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरते जाने और अध्यापक आचरण सेवा नियमावली के विरुद्ध कार्य करने का दोषी पाया गया है। बीएसए ने जांच अधिकार की रिपोर्ट पर शिक्षक अजीत यादव की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया है।