मामले में अपर विधि परामर्शी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। परवेज परवाज ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के 2007 में दिए गए भडक़ाऊ भाषण के जरिए दंगा भडक़ाने में आपराधिक केस चलाने की मांग की। शासन ने सबूत पर्याप्त न होने के कारण मुख्यमंत्री पर अभियोग चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। मामला हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुका है।