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तलब : जिला जज के आदेश को नजरअंदाज करना थाना प्रभारी और विवेचक को पड़ा भारी

Thu, 13 Jan 2022 11:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

प्रकरण थाना सराय इनायत का है। मामला पशु तस्करों द्वारा दो दरोगा और दो सिपाहियों पर गाड़ी चढ़ाने का है। जिसमें सब इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आईं थीं। एक अन्य दरोगा घायल था।
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कोर्ट। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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जिला जज के आदेश को नजर अंदाज करना थाना सराय इनायत के प्रभारी और विवेचक को भारी पड़ गया। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी सराय इनायत और विवेचक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना था। किंतु वह दोनों लोग उपस्थित नहीं हुए और आख्या न्यायालय भिजवा दिया।
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इस पर जिला जज ने प्रकरण की सुनवाई रोक दी और एसएसपी को पत्र जारी किया। दोपहर दो बजे तक हाजिर न होने पर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी को भी कोर्ट ने कहा की कोर्ट के द्वारा व्यक्तिगत रूप से तलब किए गए व्यक्तियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें स्वयं मिलकर वापस कर देने पर नाराजगी व्यक्त किया।

प्रकरण थाना सराय इनायत का है। मामला पशु तस्करों द्वारा दो दरोगा और दो सिपाहियों पर गाड़ी चढ़ाने का है। जिसमें सब इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आईं थीं। एक अन्य दरोगा घायल था। सिपाही सुमित सिंह व प्रदीप को भी चोटें आई थी। धीरेंद्र सिंह की गंभीर चोट आने पर मेडिकल करने वाली टीम ने सिर का एक्सरे कराने की सलाह दी थी।
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इसी एक्सरे रिपोर्ट को न्यायालय में पेश न करने पर बृहस्पतिवार को जिला जज ने विवेचक और  थाना प्रभारी को तलब किया था। सुनवाई के दौरान डीजीसी ने कोर्ट को बताया कि थाने से रिपोर्ट आई है। जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए एसएसपी प्रयागराज को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सूचना मिलते ही विवेचक और थाना प्रभारी अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। संवाद
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