इलाहाबाद हाईकोर्ट में 22 जून से तीन जुलाई तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने अपने पूर्व के निर्णय को संशोधित करते हुए यह फैसला लिया है। कोविड 19 लाकडाउन के कारण जून माह की छुट्टी समाप्त कर एक सप्ताह तक सीमित कर दी गई थी।
बदली परिस्थितियों पर पुनर्विचार करते हुए समिति ने पूर्व में पारित प्रस्ताव को संशोधित कर दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना महानिबंधक ने जारी की है। यह व्यवस्था इलाहाबाद प्रधान पीठ व लखनऊ पीठ में लागू होगी।