फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : अवर अभियंता के निलंबन पर रोक, बिजली के तार की चपेट में आकर हुई थी दो गायों की मौत

Mon, 13 Jul 2026 03:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया में बिजली तार के लटकने से करंट की चपेट में आकर दो गायों की मौत के मामले में निलंबित अवर अभियंता सुनील कुमार प्रजापति के निलंबन आदेश पर रोक लगा दिया है।
विज्ञापन
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया में बिजली तार के लटकने से करंट की चपेट में आकर दो गायों की मौत के मामले में निलंबित अवर अभियंता सुनील कुमार प्रजापति के निलंबन आदेश पर रोक लगा दिया है। साथ ही विभाग से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकलपीठ ने निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया कि बरियारपुर उपकेंद्र से निकलने वाली 11 केवी लाइन के तार लटके होने के से दो गायों की मौत हुई थी। घटना के बाद मुख्य अभियंता ने उन्हें लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया था। इसके खिलाफ उन्हाेंने हाईकोर्ट का रुख किया।

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि विभागीय सेवा नियमावली के तहत निलंबन तभी किया जा सकता है, जब आरोप इतने गंभीर हों कि उनके सिद्ध होने पर कठोर दंड दिया जा सके। लिहाजा, कोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही स्पष्ट किया है कि विभागीय जांच इस अंतरिम आदेश से प्रभावित हुए बिना जारी रहेगी। इसमें याची को पूरा सहयोग करना होगा। निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी हो तो विभाग याची का तबादला किसी अन्य स्थान पर कर सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें