पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति
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पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ दर्ज दुराचार के मुकदमे की सुनवाई सोमवार को स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) में हुई। अभियोजन के गवाह आरक्षी राम अजोर का आंशिक बयान दर्ज किया गया। जीडी न प्रस्तुत करने से बयान को स्थगित कर दिया गया। शेष बयान के लिए कोर्ट ने आठ जुलाई की तारीख नियत की है।
पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को पुलिस अदालत में पेश नहीं कर सकी। प्रकरण में पीड़िता उपस्थित थी। कोर्ट ने अगली तारीख पर गवाहों और अभियुक्तगण को पेश किए जाने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ हरिओंकार सिंह, लाल चंदन और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
प्रकरण लखनऊ के गौतम पल्ली थाने का है। प्रकरण में सात अभियुक्त हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति सहित अन्य जेल में बंद हैं। प्रकरण में पीड़िता का बयान दर्ज किया जा चुका है। एक अन्य पीड़िता का बयान दर्ज होना है।
पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी की उन्मोचन अर्जी पर सुनवाई
आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी की उन्मोचन अर्जी पर सोमवार को स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) कोर्ट में बहस हुई। शेष बहस और आदेश के लिए कोर्ट ने 18 जुलाई की तारीख नियत की है। प्रकरण मुटठीगंज थाने का है। पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में चल रही है।
प्रकरण में हुई अग्रिम विवेचना में पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। राकेश धर त्रिपाठी की ओर से आरोप उन्मोचित किए जाने की अर्जी प्रस्तुत की गई है। जिस पर सोमवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई है। शेष बहस और आदेश के लिए कोर्ट ने 18 जुलाई की तारीख नियत की है।