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High Court : गैंगस्टर लगाने में कानूनी उपबंधों का पालन न करने पर राज्य से जवाब तलब, अगली सुनवाई 19 सितंबर को

Wed, 17 Sep 2025 03:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगचार्ट तैयार करने के बाद गैंगस्टर एक्ट लगाने के कानूनी उपबंधों का पालन न करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगचार्ट तैयार करने के बाद गैंगस्टर एक्ट लगाने के कानूनी उपबंधों का पालन न करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कहा, जवाब प्रस्तुत करने के लिए किसी अपर महाधिवक्ता को इस मुकदमे में पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया जाए। अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने मुरादाबाद निवासी भूरा उर्फ हरपाल व अन्य की याचिका पर दिया है।

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याची अधिवक्ता ने गैंगचार्ट तैयार करने में बाध्यकारी कानूनी उपबंधों का पालन न किए जाने का आरोप लगाया। दलील दी कि गैंगचार्ट अग्रेसित व अनुमोदित करने वाले अधिकारियों की संतुष्टि दर्ज नहीं की जा रही है। संयुक्त बैठक भी नहीं हो रही है। आरोपी के कुछ केस में शामिल होने मात्र से गैंगस्टर की कार्यवाही की जा रही है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 

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