इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जौनपुर के डीएम, तहसीलदार शाहगंज व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि गोरारी खलीलपुर गांव के चकरोड व मजडीहा में नवीन परती, बाहा व तालाब भूमि पर कब्जा है या नहीं। कब्जा है तो हटाने के लिए क्या प्रयास किए गए। खलीलपुर के महेंद्र प्रताप की जनहित याचिका पर छह अक्तूबर व मजडीहा गांव के गंगा प्रसाद की जनहित याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी। दोनों ही मामलों में डीएम व तहसीलदार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने दिया है।