इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमातियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट व केस डायरी पेश करने के आदेश की अवहेलना करने पर नाराजगी जताई है और तीन जिलों हापुड़, शाहजहांपुर व मऊ के एसपी को 15 जुलाई को तलब किया है। कोर्ट ने तीनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि किस वजह से आदेश का पालन नहीं किया गया।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने थाईलैंड के दहा दसई व 12 अन्य सहित दो अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। 8 जून के आदेश में कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने और रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था। जिसकी कापी याची अधिवक्ता को देनी थी। इस आदेश का पालन नहीं किया गया। सरकारी वकील ने समय मांगा।
याची अधिवक्ता का कहना था कि उनके पासपोर्ट जमा हैं। वीजा अवधि खत्म हो गई है। सुनवाई में देरी होने व पैसे खत्म होने से वे भुखमरी से ग्रस्त हैं। इन जमातियों को पुलिस ने कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। याचिका की सुनवाई 15 जुलाई को होगी।