कोर्ट ने सरकार से पूछा, जांच पूरी हुई या नहीं, जांच पूरी तो क्या हुई कार्रवाई
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले के समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित विद्यालयों में शृंखलाबद्ध अवैध नियुक्तियों के मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से संक्षिप्त हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार बताए कि क्या अवैध नियुक्तियों की जांच अभी भी चल रही है या जांच पूरी हो चुकी है। यदि जांच पूरी हो चुकी है तो जांच रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया है। याचिका की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने प्रेम सागर चौहान की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से कहा गया कि मऊ में अध्यापकों की अवैध नियुक्तियों की शिकायत की जांच कराई गई।जांच में भारी संख्या में शृंखलाबद्ध अवैध नियुक्तियां किए जाने का खुलासा हुआ। अब तक जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए जांच निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। याचिका में जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।