बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को धमकी देने के मामले में सामने आए शेरा उर्फ शाहरुख के खिलाफ कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर पुलिस आयुक्त की अदालत ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत शेरा को पांच माह के लिए कमिश्नरेट प्रयागराज की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।
बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को धमकी देने के मामले में सामने आए शेरा उर्फ शाहरुख के खिलाफ कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर पुलिस आयुक्त की अदालत ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत शेरा को पांच माह के लिए कमिश्नरेट प्रयागराज की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।
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शेरा उर्फ शाहरुख शाहगंज थाना क्षेत्र के दायराशाह अजमल का निवासी है। पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ प्रयागराज कमिश्नरेट और लखनऊ के विभिन्न थानों में कुल 45 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें साथियों के साथ घर में घुसकर मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी, गंभीर चोट पहुंचाने, रंगदारी मांगने, लूट, अवैध हथियार और विस्फोटक पदार्थ रखने तथा नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़े मामले शामिल हैं।
अपर पुलिस आयुक्त विजय ढुल की अदालत ने अभियोजन और प्रतिपक्ष की दलीलें सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शेरा को पांच माह के लिए प्रयागराज की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया। पुलिस के मुताबिक जिला बदर की अवधि में उसके प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।