...तो शासन में निहित कराई जाएगी संपत्ति
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सब कुछ ठीक रहा तो गौसपुर कटहुला स्थित 12.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति की तरह ही माफिया की दो दिन पहले नैनी में कुर्क की गई छह करोड़ की संपत्ति भी शासन में निहित कराई जाएगी। फिलहाल गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) की कार्रवाई के बाद संबंधित को कार्रवाई के संबंध में नोटिस जारी कर अपील करने का मौका दिया जाएगा।
तीन महीने में अपील न किए जाने की स्थिति में संबंधित फाइल गैंगस्टर कोर्ट भेज दी जाएगी। वहां प्रभावी पैरवी कर इस संपत्ति को भी शासन में निहित कराने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि लालापुर के राजमिस्त्री हूबलाल के नाम पर बनाई गई माफिया भाइयों की बेनामी संपत्ति को प्रभावी पैरवी करते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने शासन में निहित कराया है।