इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित बयान देने वाले कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की खंडपीठ ने सपा विधायक के वकील और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है।
सपा विधायक नाहिद हसन ने याचिका में अपने खिलाफ कैराना कोतवाली में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। मामले के तथ्यों के अनुसार सपा विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह लोगों से भाजपाई दुकानदारों से सामान न खरीदने को कह रहे थे।
शामली के एसपी अजय कुमार ने एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव से वीडियो की प्रमाणिकता की जांच कराई। जांच के बाद सपा विधायक के खिलाफ कैराना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।