शिवकुटी में रिटायर्ड दरोगा अब्दुल समद की बीच सड़क पर पीट-पीट कर हत्या कर देने के मामले में हाईकोर्ट ने अब तक गिरफ्तारी नहीं किए गए छह अभियुक्तों को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित जांच अधिकारी यदि गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं तो स्वयं रिपोर्ट के साथ 18 जनवरी को हाजिर हों।
हाईकोर्ट इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सीडी सिंह की पीठ के समक्ष अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि हत्यारोपी जुनैद, सैब उर्फ आसिफ, युसूफ और इब्ने सउद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
जबकि जावेद कमाल, राजिक कमाल, नईम उर्फ नईमुद्दीन, शना उर्फ रूखसाना, हिना, मेंहदी उर्फ अनामता को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है।
इनकी गिरफ्तारी के लिए अदालत से गैरजमानती वारंट जारी कराया जा रहा है। रूखसाना, हिना और मेंहदी की जमानत निरस्त कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है।