फुटकर विक्रेता 10 टन से अधिक नहीं रख सकते प्याज
जमाखोरी और मूल्य पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने तय की भंडारण की सीमा, निगरानी के लिए बनाई टीम
प्रयागराज। फुटकर विक्रेता 10 टन से अधिक प्याज नहीं रख सकेंगे। प्याज की जमाखोरी तथा मूल्य नियंत्रण के लिए शुरू कवायद के तहत डीएम की ओर से यह आदेश दिया गया है। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से टीम भी बनाई गई है।
प्याज की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए प्रशासन की नजर अब जमाखोरों पर है। इसी के तहत भंडारण की सीमा तय कर दी गई है। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि थोक व्यापारी अधिकतम 50 टन प्याज रख सकते हैं। वहीं, फुटकर विक्रेताओं के लिए यह सीमा 10 टन है। भंडारण की यह सीमा 30 नवंबर तक के लिए है। जमाखोरों पर निगरानी रखने के लिए शहर और देहात में अलग-अलग टीमें बनाई गईं हैं। शहरी क्षेत्र में एसीएम प्रथम, द्वितीय और तृतीय के नेतृत्व में तीन टीमें बनाई हैं। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र निगरानी के लिए एसडीएम के नेतृत्व में सात टीमें बनाई गई हैं। डीएम ने बताया कि प्याज की जमाखोरी तथा मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिए नियमित तौर पर अभियान चलाया जाएगा।