फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Allahabad High Court : कार्यालय में प्राप्त सूचना के दिन से माना जाएगा इस्तीफा, समिति की मंजूरी की जरूरत नहीं

Thu, 28 Jul 2022 10:58 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मामले में याची ने क्षेत्र पंचायत के दो सदस्यों के दिए गए इस्तीफे के बाद खाली पदों की घोषित अधिसूचना को चुनौती दी थी। याची की ओर से तर्क दिया गया कि केवल त्यागपत्र प्रस्तुत कर देने से सदस्यों का इस्तीफा नहीं मान लिया जाएगा।
विज्ञापन
allahabad high court - फोटो : social media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के गुलावठी क्षेत्र पंचायत के दो सदस्यों के इस्तीफे की अधिसूचना को सही मानते हुए क्षेत्र पंचायत प्रमुख की मांग को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम-1961 की धारा 11(2) का हवाला दिया।

विज्ञापन



 कहा कि इस अधिनियम के तहत क्षेत्र पंचायत सदस्य का इस्तीफा कार्यालय में प्राप्त की गई सूचना के दिन से माना जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख नेहा यादव की याचिका को खारिज करते हुए दिया।


मामले में याची ने क्षेत्र पंचायत के दो सदस्यों के दिए गए इस्तीफे के बाद खाली पदों की घोषित अधिसूचना को चुनौती दी थी। याची की ओर से तर्क दिया गया कि केवल त्यागपत्र प्रस्तुत कर देने से सदस्यों का इस्तीफा नहीं मान लिया जाएगा। जब तक कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में इस्तीफे को मंजूरी नहीं दी जाती है। दोनों क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अलग-अलग तिथियों को अपना इस्तीफा भेजा था।

विज्ञापन
विज्ञापन

इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी ने इस्तीफे की अधिसूचना भी जारी कर दी थी। डीपीआरओ (जिला पंचायत राज अधिकारी) ने अतिरिक्त मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को पंचायत सदस्यों के इस्तीफे को स्वीकार करने के उद्देश्य से बैठक बुलाने का पत्र भेजा था। यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि, इस्तीफे अभी स्वीकार नहीं किए गए हैं। इसलिए रिक्ति की अधिसूचना अवैध है।


कोर्ट ने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम-1961 की धारा 11(2) के हवाले से अधिसूचना को सही माना और क्षेत्र पंचायत प्रमुख की याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें