फतेहपुर कोतवाली में धर्मांतरण के संबंध में दर्ज सभी पांच मुकदमों में शुआट्स अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
फतेहपुर कोतवाली में धर्मांतरण के संबंध में दर्ज सभी पांच मुकदमों में शुआट्स अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी एसबी सिंह ने बताया कि इस संबंध में शुआट्स अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका संख्या 141/2023 दाखिल की थी।
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बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फतेहपुर में दर्ज धर्मांतरण के सभी मुकदमों में शुआट्स अधिकारी कुलाधिपति डा. जेए ओलीवर, प्रति कुलपति प्रो. सुनील बिहारी लाल, प्रति कुलपति प्रो. जोनाथन ए लाल, प्रो. एकेए लॉरेंस, डॉ. अमित कुमार मसीह, डॉ. सुधा लाल, प्रो. डेरिक एम डेनिस, रेव्ह. डेविड फिलिप्स, प्रो. रंजन ए. जौन, डा. रमाकांत दुबे, डॉ. स्टीफन दास, प्रो. रानू प्रसाद, इं. सीजे वेस्ली की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उप्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट र्व में कुलपति प्रो. राजेंद्र बिहारी लाल एवं निदेशक प्रशासन विनोद बी. लाल के खिलाफ कार्रवाई पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। संवाद