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UP : माफिया मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद को राहत, हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश

Tue, 03 Jan 2023 03:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

माफिया मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद के भाई आतिफ़ रजा उर्फ सरजील को पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है। सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जस्टिस सैयद वैज मियां की सिंगल बेंच ने जमानत अर्जी मंजूर की।
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Prayagraj : माफिया मुख्तार अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की गैंगस्टर केस में जमानत मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। 31 जनवरी 2022 को मऊ के दक्षिण टोला थाने में अनवर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी। अनवर इस समय गाजीपुर की जेल में बंद है अनवर की जमानत पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की।

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अनवर शहजाद के भाई आतिफ़ रजा उर्फ सरजील को पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है। सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जस्टिस सैयद वैज मियां की सिंगल बेंच ने जमानत अर्जी मंजूर की। आतिफ़ रज़ा को जेल से निकलते ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। अब देखना यह होगा कि अनवर शहज़ाद के ग़ाज़ीपुर जेल से रिहा होने पर ईडी उसे गिरफ्तार करती है या नहीं।

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