टिफिन में बिरयानी लेकर आए थे बच्चे
कक्षा तीन में पढ़ने वाले एक छात्र और उसके दो अन्य भाई-बहनों को टिफिन में बिरयानी देकर स्कूल भेजा गया था। इसकी जानकारी होने पर विद्यालय प्रशासन ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि यह बच्चे कक्षा केजी, एक और तीन में पढ़ रहे थे। विद्यालय के इस निर्णय से उनकी शिक्षा का अधिकार प्रभावित हुआ है जो कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है।
दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने का आदेश
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी को दो सप्ताह के भीतर तीनों बच्चों का एडमिशन सीबीएसई से संबद्ध दूसरे स्कूल में कराने का आदेश जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर जिलाधिकारी अमरोहा ने इस संबंध में कोई हलफाना नहीं दाखिल किया तो अगली सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट से समक्ष पेश होना होगा।