मऊ जिले के राजकुमार पर मोहम्मदाबाद गोहना में दुष्कर्म, पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि तीन अप्रैल 2024 को नाबालिग कोचिंग से लौट रही थी। इस दौरान आरोपी उसे बहला-फुसला ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म व पॉक्सो के आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। न्यायालय ने कहा कि शर्तों का उल्लंघन करने पर ट्रायल कोर्ट को जमानत रद्द करने का अधिकार होगा। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने राजकुमार की अर्जी पर यह आदेश दिया।
विज्ञापन
मऊ जिले के राजकुमार पर मोहम्मदाबाद गोहना में दुष्कर्म, पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि तीन अप्रैल 2024 को नाबालिग कोचिंग से लौट रही थी। इस दौरान आरोपी उसे बहला-फुसला ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी 25 अप्रैल से जेल में बंद है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी।
याची के वकील ने दलील दी कि पीड़िता देखने से बालिग लग रही है। उसने बयान दिया है कि वह आवेदक से स्नैपचैट ऐप पर मिली थी। अपनी मर्जी से वह आवेदक के साथ सूरत तक गई थी। पांच अप्रैल 2024 को उससे शादी कर ली थी। आरोपी का आपराधिक इतिहास नहीं है। इसलिए जमानत दिया जाना चाहिए।