इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती में आई टी आई भवन निर्माण के लिए जारी टेंडर की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और सरकारी वकील को इस संबंध में लोक निर्माण विभाग से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है ।याचिका की अगली सुनवाई 12अगस्त को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने अदिति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर राजेन्द्र नाथ शुक्ल की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 25जून 20को लोक निर्माण विभाग बस्ती के अधीक्षण अभियंता ने आई टी आई भवन निर्माण कार्य का टेंडर जारी किया है।
याची का टेंडर स्वीकार किया गया और उसे फाइनेंशियल विड के लिए वार्ता हेतु दो बार बुलाया गया। और कार्य शुरू करने पर सहमति भी दी।किन्तु बिना कोई कारण बताए अधीक्षक अभियंता ने तीन अप्रैल को उसका ठेका निरस्त कर दिया। याची का कहना है कि उसका ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य अभियंता को है।अधीक्षण अभियंता को ऐसा अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से जानकारी मांगी है ।