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गिरफ्तारी वारंट के बावजूद गवाही देने नहीं आ रहे विवेचक

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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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हत्या के मुकदमे में शीध्र निस्तारण के आदेश के बावजूद  विवेचक तारकेश्वर राय और एफआईआर लेखक वीरेंद्र यादव गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे है। कोर्ट ने गवाहों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रकरण में हाईकोर्ट ने जिला जज को निर्देश जारी कर मुकदमे के त्वरित निस्तारण के आदेश का अनुपालन किए जाने और प्रकरण की स्वयं निगरानी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह गवाहों को कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

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डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि प्रकरण मेजा थाने का है। पत्नी की हत्या में अभियुक्त मूलचंद पासी तीन साल सात माह से जेल में बंद है। 23 फरवरी 2016 को कोर्ट ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय कर दिया था तब से प्रकरण साक्ष्य में लंबित है। अभियोजन छह गवाहों का साक्ष्य करा चुका है। विवेचक तारकेश्वर राय और एफआईआर लेखक वीरेंद्र कुमार यादव की गवाही होनी है। विवेचक राय वर्तमान में डीएसआरबी के प्रभारी हैं। कोर्ट ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और उन पर गवाही के लिए खास तामीला कराया गया है। इसके बावजूद वह कोर्ट में गवाही देने  उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जिला जज के निर्देश पर डीजीसी ने मुकदमे का संचालन कर रहे एडीजीसी शिव शरण श्रीवास्तव से रिपोर्ट तलब की है। 

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