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क्रिकेट मैच के दौरान मारपीट में गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी की जमानत मंजूर 

Tue, 23 Jun 2020 12:54 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय - फोटो : PTI
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रिकेट मैच के दौरान आधे दर्जन लोगों को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी बब्लू राजपूत उर्फ महेन्द्र सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कोविड 19 के प्रकोप एवं दाताराम केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर विचार करते हुए दिया है। 

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अर्जी पर अधिवक्ता ए के ओझा ने बहस की। इनका कहना था कि मारपीट में पांच-छह लोग शामिल थे, शेष अज्ञात थे। केवल याची को पकड़ लिया गया। वह 19 फरवरी 20 से जेल मे बंद है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मारपीट की घटना में किसी की हड्डी नहीं टूटी है। 30 मार्च से उसे अंतरिम जमानत मिली है। अवधि बीतने वाली है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने शर्तों के उल्लंघन की दशा में जमानत रद्द करने की चेतावनी दी है।

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