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प्रयागराज : जिला अदालत के लापता लिपिक को गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश

Fri, 07 Jan 2022 12:34 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने जिला जज से भी कहा है कि सर्विस रिकार्ड से शर्मा के पते को सीजेएम से सत्यापित कराकर तीन हफ्ते में जानकारी भेजें। यह आदेश न्यायमूर्ति एके मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने विक्रम शर्मा के खिलाफ चल रही आपराधिक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
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न्यायालय - फोटो : file photo
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर जिला अदालत में लिपिक रहे विक्रम शर्मा को गिरफ्तार कर तीन फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी बुलंदशहर से कहा है कि लापता कर्मचारी अगर पकड़ में आता तो 25 नवंबर 2021 को जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में गिरफ्तार कर पेश करें।

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कोर्ट ने जिला जज से भी कहा है कि सर्विस रिकार्ड से शर्मा के पते को सीजेएम से सत्यापित कराकर तीन हफ्ते में जानकारी भेजें। यह आदेश न्यायमूर्ति एके मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने विक्रम शर्मा के खिलाफ चल रही आपराधिक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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