प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को तरवां तहसील के इस्माइलपुर भरथीपुर गांव में ईसाई मिशनरी की प्रार्थना व धार्मिक अनुष्ठान में अवरोध उत्पन्न करने के मामले में डीएम से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने डीएम को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई 26 जून को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गाॅड टू ग्लोरी चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसे गांव में धार्मिक समारोह व प्रार्थना करने से रोका जा रहा है। शिकायत पर प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे है।