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पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज

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बर्खास्त बीएसएफ जवान तेजबहादुर ने दी थी चुनौती
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कोर्ट ने कहा चुनाव नहीं लड़ा तो नहीं है अधिकार
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी है। याचिका वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले निर्दलीय और फिर सपा से प्रत्याशी बनाए गए बर्खास्त बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने दाखिल की थी।
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चुनाव याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से प्रत्याशी न होने के कारण याची तेज बहादुर यादव को चुनाव याचिका दाखिल करके प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याची न तो नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र (वाराणसी) का मतदाता है और न ही चुनाव लड़ा है। ऐसे में उनकी याचिका पोषणीय नहीं है। यादव द्वारा दायर चुनाव याचिका पर नरेंद्र मोदी की तरफ से इसकी पोषणीयता पर सवाल उठाए गए थे, जबकि याची का कहना था कि उनको गलत प्रक्रिया अपना कर चुनाव लड़ने से रोका गया और उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग ने भी उसकी अपील खारिज कर दी थी।
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