इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पांच साल पुराने राष्ट्रीय खेल प्रमाणपत्र के आधार पर याची को परीक्षा में अनंतिम रूप से शामिल होने की अनुमति दी है। साथ ही आयोग से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पांच साल पुराने राष्ट्रीय खेल प्रमाणपत्र के आधार पर याची को परीक्षा में अनंतिम रूप से शामिल होने की अनुमति दी है। साथ ही आयोग से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने प्रयागराज निवासी सचिन सिंह की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता ने दलील दी कि याची ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए कुशल खिलाड़ी के रूप में आवेदन किया था। इसके समर्थन में 2008 में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 54वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों की हैंडबॉल प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। इसे आयोग ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि प्रमाणपत्र पांच वर्ष से अधिक पुराना है।
मुख्य परीक्षा 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है। कोर्ट ने याची को अंतरिम राहत देते हुए स्पष्ट किया कि दस्तावेज सत्यापन के समय याची आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करेगा, जिसे अयोग की स्वीकार करते हुए उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति देनी होगी। हालांकि, उसका अंतिम चयन इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।