Order to settle the case of illegal possession of the pond
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के सोरांव तहसील के आदमपुर गांव सभा की तालाब भूमि पर अवैध कब्जा करने के खिलाफ अर्जी चार माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत अर्जी दाखिल करे।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने बृजेन्द्र बहादुर सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि गांव के कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। अराजी संख्या 1065 रकबा 5820 वर्ग मीटर तालाब भूमि है। अतिक्रमण की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो याचिका दाखिल की गईे है। कोर्ट ने कानूनी कार्यवाही करने की छूट देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।