इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त प्रयागराज को इटावा व मैनपुरी के जिलाधिकारियों के बीच विदेशी शराब के ठेके के विवाद का दो हफ्ते में निपटारा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति डा वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इटावा के महेश चंद्र की याचिका पर दिया है।
इटावा में डुमिला तिराहा पर मैनपुरी जिले के बार्डर से पांच किमी दूरी पर याची की विदेशी शराब की दुकान है। मैनपुरी के जिलाधिकारी ने अपने जिले में विपक्षी को भी विदेशी शराब की दुकान का लाइसेंस देने के लिए इटावा के जिलाधिकारी से अनुमति मांगी। तो इटावा के डीएम ने आबकारी आयुक्त को यह कहते हुए प्रकरण भेजा कि मैनपुरी के डीएम को अनुमति न दें। जो विचाराधीन है।