बारा विधायक के खिलाफ दर्ज मामले की अग्रिम विवेचना का आदेश
धोखाधड़ी कर भूमि कब्जा करने का मामला
प्रयागराज। बारा के विधायक अजय कुमार भारतीय के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी कर भूमि कब्जा करने के प्रकरण में पुलिस को अग्रिम विवेचना का आदेश दिया है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने दिया है।
प्रकरण नैनी थाने का है। वादिनी बुधाना देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक कंपनी की कुछ जमीन को अजय कुमार भारतीय ने अपने महाविद्यालय के लिए कब्जा कर लिया और धोखाधड़ी से सरकारी अभिलेख में अपना नाम दर्ज करा लिया। प्रकरण में विवेचना बाद पुलिस ने 15 अगस्त 2013 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि कोई अपराध करने का साक्ष्य नहीं पाया गया है। वादिनी ने पुलिस के अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट याचिका दाखिल किया। वादिनी का कहना है कि मंडलायुक्त के निर्देश पर एसडीएम पुष्कर श्रीवास्तव, तहसीलदार आशीष मिश्रा आदि की टीम ने स्थल की जांच कर रिपोर्ट दी थी कि अजय भारतीय द्वारा कंपनी की भूमि पर अपने महाविद्यालय के लिए अतिक्रमण किया और राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया था। लेखपाल पवन शुक्ला ने कब्जा करने की रिपोर्ट दी थी। वादिनी की ओर से तर्क दिया गया कि विवेचक ने अभियुक्त के प्रभाव में आकर अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। कोर्ट ने एसओ नैनी को प्रकरण की अग्रिम विवेचना का आदेश दिया है।