अपंजीकृत कोचिंग के खिलाफ भी अभियान
उधर, बिना पंजीकरण संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी अभियान शुरू हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से जांच के लिए आठ टीम गठित की गईं। पहले दिन सात कोचिंग संस्थान बिना पंजीकरण संचालित पाए गए। सभी को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने और सात दिन के भीतर पंजीकरण कराने की चेतावनी दी गई है। डीआईओएस डॉ. संतोष कुमार राय ने बताया कि टीमें जिलेभर में कोचिंग संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 व शासनादेशों के अनुपालन, पंजीकरण, सुरक्षा मानकों, आधारभूत सुविधाओं, बिजली एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी।
ये संस्थान बिना पंजीकरण संचाचित
जिन सात कोचिंग संस्थानों में पंजीकरण नहीं मिला उनमें सिविल लाइंस स्थित लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, एसके शुक्ला एकेडमी, नेक्स्ट आईएएस, नोटबुक आईएएस, स्टडी आईक्यू, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट और ज्ञान गंगा कोचिंग शामिल हैं।
प्रयागराज मंडल में अब तक 12 संस्थान किए गए सील
प्रयागराज। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद प्रयागराज मंडल में अग्नि सुरक्षा व अन्य मानकों को पूरा न करने पर 10 संस्थानों को सील किया जा चुका है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के निर्देश पर प्रयागराज मंडल के सभी जनपदों में विशेष जांच व प्रवर्तन अभियान संचालित किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि अनेक संस्थान स्वीकृत भू-उपयोग और भवन मानचित्र के विपरीत संचालित हो रहे थे। कई संस्थानों में निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बैठाया जा रहा था, जिससे आपात स्थिति में भगदड़ जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए प्रयागराज जिले में छह और कौशाम्बी में छह संस्थान सील किए गए हैं।