स्टेनली रोड पर मिश्र भवन चौराहे के पास कंप्यूटर सेंटर को सील करते पीडीए के कर्मचारी।
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जिले में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले 86 गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और लॉज का रजिस्ट्रेशन निरस्त करते हुए जिला प्रशासन ने इनके संचालन पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई जनहित में अग्नि सुरक्षा और जीवन रक्षा के मद्देनजर की गई है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्र ने इन प्रतिष्ठानों के सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन निरस्त कर संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने आख्या में बताया था कि इन प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटर या प्रबंधकों ने संचालन के लिए आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए हैं। ऐसे में इनका संचालन अग्नि सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है।
शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी कार्रवाई
प्रशासन ने जिन संस्थानों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करते हुए उनके संचालन पर रोक लगाई है उनमें शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र के भी कई होटल, विवाह घर शामिल हैं। शहर में चाहचंद थाना कोतवाली स्थित दिगंबर जैन पंचायती सभा जैन धर्मशाला, बलरामपुर हाउस में टेंपटेशन, जॉर्जटाउन में पंखुड़ी गार्डन, महात्मा गांधी मार्ग पर हाईकोर्ट के सामने प्लेटिनम इन गेस्ट हाउस समेत कई होटल व गेस्ट हाउस शामिल हैं।