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Prayagraj News: आदेश का अनुपालन न करने पर राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण के खिलाफ अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि सात फरवरी 2025 के आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या फिर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हों। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने शैलेन्द्र कुमार की याचिका पर दिया।
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24 फरवरी 2021 को पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई थी। गाजीपुर निवासी याची शैलेंद्र कुमार ने ओबीसी वर्ग में आवेदन किया था। उन्होंने सारी परीक्षाएं पास कर लीं। हालांकि 12 जून 2022 को जब अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो याची का नाम उसमें नहीं था। चयन सूची में नाम इस आधार पर शामिल नहीं किया गया कि उन्होंने जो ओबीसी प्रमाणपत्र लगाया था, वह केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए जारी किया गया था। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि याची कोइरी जाति से हैं और यह जाति केंद्र और राज्य में ओबीसी में शामिल है। ऐसे में इस आधार पर याची को बाहर नहीं किया जा सकता कि उसने जो जाति प्रमाणपत्र लगाया है, वह केंद्र सरकार के लिए जारी किया गया है। कोर्ट ने छह सप्ताह के भीतर याची की नियुक्ति उप निरीक्षक पद पर करने के लिए विचार करने का आदेश दिया था। प्रतिवादी अधिकारी ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इस पर याची ने अवमानना याचिका दाखिल की। अब कोर्ट ने 22 मई को आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है।
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