फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Prayagraj: दुष्कर्म के मामले में बरी सांसद अतुल राय को नोटिस, विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती

Tue, 27 Sep 2022 11:13 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज

सार

पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसएस प्रसाद की खंडपीठ ने एमपीएमएलए के मामलों में क्षेत्राधिकार न होने के कारण अपील अन्य पीठ समक्ष पेश करने का आदेश दिया था।
विज्ञापन
अतुल राय (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी के सांसद अतुल राय व अन्य को नोटिस जारी किया है। इन्हें बीएचयू वाराणसी की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप से विशेष अदालत वाराणसी द्वारा बरी कर दिया गया है। इसी फैसले को राज्य सरकार ने अपील दाखिल कर चुनौती दी है।

विज्ञापन


सरकार की अपील को कोर्ट ने सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर तथा न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है।

पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसएस प्रसाद की खंडपीठ ने एमपीएमएलए के मामलों में क्षेत्राधिकार न होने के कारण अपील अन्य पीठ समक्ष पेश करने का आदेश दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें