इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेंट मैरी कान्वेंट स्कूल को कोरोना काल में फीस में मनमाने तरीके से वृद्धि करने पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जिला फीस नियंत्रक समिति को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई दो फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने अधिवक्ता अरुण मिश्र की पुत्री अनुषा मिश्रा की याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि सेंट मैरी कान्वेंट ने मनमाने तरीके से फीस में भारी वृद्धि की है। जिसकी शिकायत जिला शुल्क नियंत्रक समिति को की गई किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और स्कूल की छात्राओं पर जबरन फीस वसूल करने का दबाव बनाया जा रहा है। कोविड 19 व लॉक डाउन के चलते अभिभावकों की आमदनी ठप है। ऐसी दशा में फीस बढ़ाने व वसूली पर रोक लगाई जाए।