हाईकोर्ट तक जाने वाले रास्तों पर यातायात सुगम रखने के लिए एक और व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत पानी की टंकी आरओबी से हाईकोर्ट जाने वाले रास्तों पर शाम पांच बजे तक सामान्य वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। यह व्यवस्था सोमवार से ही लागू होगी। इस रास्ते पर केवल अधिवक्ताओं की गाड़ियां जाएंगी। सामान्य वाहनों को नवाब यूसुफ रोड पर जाना होगा।
इसी तरह न्यायमूर्ति व इंदिरा मूर्ति चौराहे के बीच हाईकोर्ट अफसरों, कर्मचारियों व अधिवक्ताओं को छोड़कर अन्य वाहनों का आवागमन सुबह नौ से शाम पांच बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। यहां भी वाहनों को एकल दिशा में आने व पार्किंग की ही अनुमति होगी। एसपी ट्रैफिक अरुण कुमार दीक्षित ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।