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प्रयागराज : पानी की टंकी से हाईकोर्ट जाने वाले रास्ते पर नहीं जा सकेंगे सामान्य वाहन

Sun, 20 Nov 2022 09:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

न्यायमूर्ति व इंदिरा मूर्ति चौराहे के बीच हाईकोर्ट अफसरों, कर्मचारियों व अधिवक्ताओं को छोड़कर अन्य वाहनों का आवागमन सुबह नौ से शाम पांच बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। यहां भी वाहनों को एकल दिशा में आने व पार्किंग की ही अनुमति होगी।
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Prayagraj News : ट्रैफिक। सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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हाईकोर्ट तक जाने वाले रास्तों पर यातायात सुगम रखने के लिए एक और व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत पानी की टंकी आरओबी से हाईकोर्ट जाने वाले रास्तों पर शाम पांच बजे तक सामान्य वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। यह व्यवस्था सोमवार से ही लागू होगी। इस रास्ते पर केवल अधिवक्ताओं की गाड़ियां जाएंगी। सामान्य वाहनों को नवाब यूसुफ रोड पर जाना होगा।

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इसी तरह न्यायमूर्ति व इंदिरा मूर्ति चौराहे के बीच हाईकोर्ट अफसरों, कर्मचारियों व अधिवक्ताओं को छोड़कर अन्य वाहनों का आवागमन सुबह नौ से शाम पांच बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। यहां भी वाहनों को एकल दिशा में आने व पार्किंग की ही अनुमति होगी। एसपी ट्रैफिक अरुण कुमार दीक्षित ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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कई अन्य व्यवस्थाएं भी करने का लिया गया है निर्णय
हाईकोर्ट के पास यातायात व्यवस्था सुगम रखने के लिए एक दिन पहले ही नया ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है। इसके तहत एकलव्य चौराहे से महाधिवक्ता कार्यालय तक का रास्ता नो पार्किंग/नो स्टॉपिंग जोन घोषित किया गया है। पेट्रोल पंप से एकलव्य चौराहे की ओर जाने वाले रास्ते को नो पार्किंग/ नो स्टॉपिंग जोन घोषित किया गया है।


इसके अलावा हनुमान मंदिर से पानी की टंकी चौराहा की ओर जाने वाले रास्ते पर रेलवे ओवरब्रिज तक महाधिवक्ता कार्यालय वाले किनारे पर रेलिंग लगाने का निर्णय लिया गया है। एकलव्य चैराहे से पानी की टंकी चौराहे तक जाने वाले मार्ग को एकल दिशा मार्ग बनाने का भी निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट मुख्य भवन व महाधिवक्ता कार्यालय के मध्य पैदल आने-जाने के लिए छोटे गेट भी बनाए जाएंगे। 
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