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हाथरस जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती

Sat, 15 Jun 2019 12:51 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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अदालत
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हाथरस जिला पंचायत अध्यक्ष ओमवती यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगते हुए अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित दस्तावेज भी तलब किए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 17 जून को होगी। ओमवती देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने सुनवाई की।

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याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय ने पक्ष रखा। याची का कहना है कि जिला पंचायत के 16 सदस्यों ने एक जून को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा। इसमें हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के परिवार के चार लोग शामिल हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर कोई तिथि अंकित नहीं है। जिलाधिकारी के यहां यह एक जून को प्राप्त हुआ और डीएम हाथरस ने याची को तीन जून को नोटिस भेज कर सूचित किया कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 22 जून की तिथि नियत की गई है। डीएम द्वारा भेजे गए नोटिस के साथ अविश्वास प्रस्ताव की प्रति संलग्न नहीं की गई है। याची अधिवक्ता का कहना था कि बिना तिथि अविश्वास प्रस्ताव और प्रस्ताव की प्रति के बिना नोटिस अवैध है तथा यह जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में जानकारी और अविश्वास प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 

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