नोएडा के चर्चित निठारी कांड के अभियुक्त सुरेंद्र कोली की अपीलों पर सोमवार को सुनवाई हुई। मामले में सीबीआई की ओर से पीड़िताओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल की। इस पर कोली के अधिवक्ता ने जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा।
कोर्ट ने सीअीबाई के अधिवक्ता संजय यादव से कहा कि इस दौरान ऑटोप्सी रिपोर्ट मूलरूप में पेश करें, बशर्ते किसी अदालत में पत्रावली के साथ संलग्न न हो। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने सुरेंद्र कोली की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।
हाईकोर्ट ने सीबीआई को जवाबी हलफनामें के साथ पीड़िताओं की मांगी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोली की तरफ से अर्जी दाखिल कर पिंकी सरकार की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है। इसी तरह कुल 15 केसों में पीड़िताओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है।
कोली का कहना है कि सीएमएस नोएडा डॉ. विनोद कुमार की देखरेख में किए गए पोस्टमार्टम, जिसकी रिपोर्ट सीबीआई इंस्पेक्टर अजय सिंह को प्राप्त हुई है, उसे पेश करें। कोर्ट ने सीबीआई अधिवक्ता को तीन मार्च तक का समय दिया गया था।