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मारपीट से हुई मौत मामले में निरंजनी पंचायती अखाड़ा के नागा साधु को सजा

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मारपीट से हुई मौत मामले में निरंजनी पंचायती अखाड़ा के नागा साधु को सजा
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प्रयागराज। भोजन के विवाद में निरंजनी पंचायती अखाड़ा के दो नागा साधुओ में हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल दिगंबर पवन पुरी की मौत हो गई थी। जिला न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या का आरोप साबित होने पर अभियुक्त दिगंबर ओंकार गिरी को छह साल की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र मौर्य ने एडीजीसी मृत्युंजय तिवारी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुन कर दिया है।
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घटना 18 जुलाई 2015 की मांडा थाने की है। वादी महंत आशीष गिरी द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि रात लगभग 10 बजे अखाड़े के साधुओं दिगंबर ओंकार गिरि व दिगंबर पवनपुरी के बीच भोजन को लेकर हुए विवाद में कहासुनी और मारपीट हो गई थी। घटना में दोनों साधुओं को चोटें आई थी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में पवन पूरी उम्र 30 साल की मौत हो गई थी। अदालत ने गैर इरादतन हत्या का आरोप साबित होने पर दिगंबर ओमकार गिरी को छह साल की सजा सुनाई है।
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