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मुख्तार अंसारी को नहीं मिलेगी पेशी से छूट, वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई  की अर्जी खारिज

Wed, 18 Dec 2019 02:50 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
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मुख्तार अंसारी - फोटो : अमर उजाला
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स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने विधायक मुखतार अंसारी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपनी जान का खतरा बताते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई किए जाने की याचना की थी। 

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स्पेशल कोर्ट ने अभियोजन की अर्जी मंजूर कर मुख्तार अंसारी को पंजाब से वारंट बी पर मुकदमे की नियत तिथि 13 जनवरी को कोर्ट में तलब कर लिया है।

यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता ताराचंद गुप्ता और लोक अभियोजक गुलाब चंद अग्रहरि, जय गोविंद उपाध्याय, राजेश गुप्ता, श्याम धर द्विवेदी और वीरेंद्र सिंह गोपाल को सुनकर दिया है। मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से कोर्ट में अर्जी देकर कहा गया कि कुछ लोग उनकी हत्या करने की फिराक में हैं। उन पर कई बार हमला हो चुका है।

मुख्तार अंसारी वर्तमान में पंजाब के रोपण जिला कारागार में बंद है। अभियोजन ने अपनी अर्जी और आपत्ति दाखिल कर कहा है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दस गंभीर मुकदमे हैं, जो कि आरोप तय किए जाने, बयान अभियुक्त होने आदि के स्तर पर लंबित हैं। 
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इसमें अभियुक्त की कोर्ट में उपस्थित आवश्यक है और कई मामलों में अभियुक्त गवाह है, जिससे गवाही नहीं हो पा रही है। हत्या के एक प्रकरण में बहस की कार्यवाही चल रही है। 

स्पेशल कोर्ट ने बचाव पक्ष और अभियोजन की अर्जी का निस्तारण करते हुए अभियुक्त मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जिला जेल से वारंट बी पर तलब करने का आदेश दिया है। प्रकरण की सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

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