स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने राम सिंह मौर्य हत्याकांड में विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से गवाहों को फिर से तलब किए जाने की अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन की ओर से अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि मुकदमा लंबित करने के उद्देश्य से अर्जी दी गई है । जबकि इसी तरह की एक अर्जी अन्य अभियुक्त द्वारा दी गई थी । जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था । यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता को सुन कर दिया है।
घटना 2010 की मऊ के दक्षिण टोला थाने की है । स्पेशल कोर्ट में राम सिंह मौर्या हत्याकांड की पत्रावली लंबित है । जिसमें गवाहों का परीक्षण हो चुका है । और अभियोजन ने अपनी बहस भी पूरी कर दी है । बचाव पक्ष की ओर से बहस जारी है । इस प्रकरण में विधायक मुख्तार अंसारी सहित अन्य लोग अभियुक्त बनाए गए हैं ।