भदोही में दर्ज धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी के मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विधायक विजय मिश्रा को आगरा जेल से पेश किया गया। स्पेशल जज आलोक कुमार श्रीवास्तव एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई की है। कोर्ट ने 12 फरवरी को आरोप तय किए जाने की तारीख नियत की है। अभियोजन की ओर से डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी और एडीजीसी राजेश गुप्ता ने पक्ष रखा।
प्रकरण भदोही के गोपीगंज थाने का है। धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी से संबंधित मामले में बुधवार को विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किया जाना था। मामले की सुनवाई के दौरान विधायक विजय मिश्रा की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अर्जी प्रस्तुत कर कहा गया कि विजय मिश्रा की तबीयत खराब है। गर्दन व कमर की एमआरआई सही ढंग से नहीं कराई गई तथा डॉक्टर द्वारा लिखित दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीके सिंह भी उपस्थित थे। जेलर की ओर से बताया गया कि शासन के नियमों के तहत उनका इलाज कराया जा रहा है और प्राइवेट डॉक्टर के द्वारा लिखी दवाएं जेल के डॉक्टरों द्वारा चेकअप करने के उपरांत ही दी जाएंगी। अभियोजन ने भी जेल मैनुअल के अनुसार इलाज कराए जाने का प्रावधान प्रस्तुत किया। कोर्ट ने 12 फरवरी 2021 को इस प्रकरण में आरोप तय किए जाने के लिए तारीख नियत की है ।